नई दिल्ली, 1 अगस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद केस में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने कहा कि यह वाद सुनवाई के योग्य है. हाईकोर्ट ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है. हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं की सुनवाई नहीं करने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है.
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक याचिकाकर्ता ने कहा कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यह माना है कि कृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद को हटाने संबंधी जो 18 मुकदमे हैं, वे सुनवाई योग्य हैं. उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका को एक तरह से खारिज कर दिया है. मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका मिली है. मुस्लिम पक्ष ने जो मुकदमे चल रहे थे उनकी पोषणीयती पर सवाल उठाए थे. न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि यह मुकदमे चलते रहेंगे. यह हिंदुओं की जीत है और सभी सनातनियों को बहुत खुशी है.
आम जनता की भावनाओं से मेल खाता है फैसला
हाईकोर्ट के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, “हम सभी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और यह फैसला आम जनता की भावनाओं से मेल खाता है. यह जनभावना का सम्मान है. उनके हित में फैसला आया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सिविल वाद पोषणीय है. झटके पर झटका खा रही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी सिविल वादों की पोषणीयता को लेकर दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन अदालत ने दिन प्रतिदिन लंबी सुनवाई की. इसके बाद जून में फैसला सुरक्षित कर लिया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वादों को पोषणीय माना तथा मस्जिद पक्ष की अर्जियां खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहा कि मुकदमा विचारणीय है, हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है. जस्टिस मयंक कुमार जैन के कोर्ट ने छह जून को फैसला सुरक्षित किया था.
श्रीकृष्ण जन्म भूमि-मस्जिद विवाद वर्षों पुराना
श्रीकृष्ण जन्म भूमि और शाही-ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद वर्षों पुराना है. हिन्दू पक्ष लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि यह जगह श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है. कोर्ट में हिन्दू पक्ष की ओर से 18 याचिकाएं दायर की गई हैं. हिन्दू पक्ष की याचिकाओं पर मुस्लिम पक्ष ने रोक लगाने के लिए प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला दिया था.
मुस्लिम पक्ष की याचिका में मांग की गई थी कि हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया जाए. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को ही खारिज कर दिया. कोर्ट अब हिंदू पक्ष की उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें दावा किया गया है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही असली श्री कृष्ण जन्म स्थान है.
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