SC में पतंजलि आयुर्वेद ने बिना शर्त मांगी माफी, कहा भविष्य में कोई भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे

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नई दिल्ली, 21 मार्च। पतंजलि आयुर्वेद की ओर से आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कई बीमारियों के स्थायी इलाज का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापनों के मामले में बिना शर्त माफी मांगी है। शीर्ष अदालत ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों को 2 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

बालकृष्ण द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया, ‘प्रतिवादी संख्या की ओर से गवाही देने वाला 5 (पतंजलि आयुर्वेद) इस अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगता है। अभिसाक्षी यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाएं।’ बालकृष्ण ने तर्क दिया कि कंपनी का इरादा केवल देश के नागरिकों को पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों का उपयोग करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था, जिसमें आयुर्वेदिक अनुसंधान द्वारा पूरक और समर्थित सदियों पुराने साहित्य और सामग्रियों के उपयोग के माध्यम से जीवनशैली संबंधी बीमारियों के उत्पाद भी शामिल थे। हलफनामे में विनम्रतापूर्वक कहा गया कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 की अनुसूची जे, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1955 के साथ पढ़ी गई जो पुरानी स्थिति में है और अंतिम परिवर्तन 1966 में किए गए थे।’

बालकृष्ण ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद के पास अब आयुर्वेद में किए गए नैदानिक अनुसंधान के साथ साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक डेटा है, जो रोगों के संदर्भ में वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हुई प्रगति को प्रदर्शित करेगा। गवाह की एकमात्र खोज प्रत्येक नागरिक के लिए बेहतर, स्वस्थ जीवन और आयुर्वेद और योग के सदियों पुराने पारंपरिक दृष्टिकोण का उपयोग करके जीवन शैली से संबंधित चिकित्सा जटिलताओं के लिए समग्र, साक्ष्य आधारित समाधान प्रदान करके देश के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे पर बोझ को कम करना है।

27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ पतंजलि को लगाई थी फटकार
27 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न बीमारियों के इलाज के संबंध में पतंजलि के ‘भ्रामक और झूठे’ विज्ञापनों के खिलाफ निष्क्रियता के लिए केंद्र की खिंचाई की थी और पतंजलि को फिलहाल बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले उत्पादों के विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया था। अदालत ने तब कंपनी और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को कारण बताओ अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहा था कि पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है।

सुनवाई के अंत में रोहतगी ने जोर देकर कहा कि इसका कोई कारण होना चाहिए। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि हमने आदेश में इसका संकेत दिया है, जब इसे अपलोड किया जाए तो इसे पढ़ें और इसे दोहराने नहीं जा रहे हैं। रोहतगी ने कहा कि उन्होंने आदेश सुना है। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने उत्तर दिया कि आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अगले मामले को सुनवाई के लिए बुलाया। रोहतगी ने जोर देकर कहा कि यह उचित नहीं है और आधिपत्य कुछ लेख का जिक्र कर रहा है जो सामने आया है, ‘तो कृपया इसे इस क्रम में रखें कि आपने कुछ देखा है।’

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